प्रदुषण पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, Delhi NCR में 12वी तक के स्कूल बंद करने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली- एनसीआर में 12वीं तक की सभी क्लासेज ऑनलाइन मोड में होंगी। बता दें कि दिल्ली में 10वीं और 12वीं की कक्षा को छोड़कर बाकी सभी क्लासेज को पहले ही ऑनलाइन मोड में कर दिया गया था। लेकिन अब शीर्ष अदालत ने 10वीं और 12वीं की क्लास को भी बंद करने और ऑनलाइन मोड में करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम NCR क्षेत्र की सभी सरकारों को GRAP 4 को सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हैं। सभी राज्य ग्रैप 4 के तहत आवश्यक कार्यों की निगरानी के लिए तुरंत टीमों का गठन करेंगे। NCR राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार ग्रैप 4 में दिए गए कदमों पर तुरंत निर्णय लें और अगली सुनवाई से पहले उन्हें हमारे सामने रखें।

‘सभी राज्य और केंद्र सरकारें गुरुवार तक अपना हलफनामा दाखिल करें’
SC ने कहा कि दिल्ली सरकार और अन्य सरकारों को ग्रैप 4 के लिए शिकायत निवारक सिस्ट स्थापित करने का निर्देश दिया जाता है। CAQM शिकायतों पर तुरंत गौर करें। कोर्ट ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस अदालत के अगले आदेश तक ग्रैप 4 का कार्यान्वयन जारी रहेगा, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए। साथ ही कहा कि सभी राज्य और केंद्र सरकारें गुरुवार तक अपना हलफनामा दाखिल करें।

राष्ट्रीय राजधानी में आज से GRAP-4 लागू
बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सोमवार को AQI 481 दर्ज किया गया। इसको देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में आज से GRAP-4 लागू कर दिया गया है। रविवार को AQI 450 तक पहुंचने के बाद GRAP 4 लागू करने का फैसला किया गया, लेकिन आज सुबह स्थिति और बिगड़ गई और द्वारका व नजफगढ़ समेत कई जगहों पर AQI 500 और उसके करीब दर्ज किया गया। वहीं, NCR का हाल भी कुछ ऐसा ही है। नोएडा में AQI 384, गाजियाबाद में 400, गुरुग्राम में 446 और फरीदाबाद में 336 दर्ज किया गया।

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